क्या आप जानते हैं भारत में इंटरनेट किन कानूनों के तहत बंद किया जाता है?
भारत के किसी-न-किसी क्षेत्र में आय दिन इंटरनेट शटडाउन होता ही रहता है।
भारत में इंटरनेट शटडाउन को कानूनी ढांचे के तहत किया जाता है, जिसमें विभिन्न नियम और अधिनियम शामिल हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं सरकार किन कानूनों का सहारा लेकर इंटरनेट बंद करतीं हैं? आइये जानते हैं।
भारतीय टेलीग्राफ एक्ट,1885- धारा 5(2)इस धारा के तहत, सरकार को पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के मामलों में टेलीग्राफ सेवाओं को निलंबित करने की शक्ति दी गई है।
भारतीय टेलीग्राफ एक्ट,1885 में इंटरनेट सेवाओं को भी शामिल किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000- धारा 69Aधारा 69A का उपयोग आमतौर पर वेबसाइट ब्लॉकिंग के लिए किया जाता है, लेकिन इसे इंटरनेट शटडाउन के संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है।
टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज नियम, 2017-इन नियमों के तहत, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश दे सकती हैं।
जम्मू और कश्मीर में अक्सर इंटरनेट शटडाउन भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज नियम, 2017 के तहत किया गया है।